Big Breaking: प्रेम विवाह करने पर बहन को उतारा था मौत के घाट! निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा, नैनीताल हाईकोर्ट ने उम्रकैद में की तब्दील

Big Breaking: Sister was killed for having a love marriage! Lower court had given death sentence, Nainital High Court converted it to life imprisonment.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए कुलदीप व अरुण की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। जबकि मृतका के ममेरे भाई राहुल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो संगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को  रिफरेंस आदेश भेजा था। खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था। 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतिका का पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।