नैनीताल‘ हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 17 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश

Case of road widening in Nainital‘ Haldwani! Hearing held in High Court, instructions given to maintain status quo till October 17

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोड़वेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन व नगर निगम से कहा कि सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे प्रत्येक भवनों का 17 अक्टूबर तक पृथक-पृथक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के साथ ही 17 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है। बता दें कि हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 67 भवन स्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में कहा है कि 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम या कोर्ट में जा सकते हैं। अभी तक कोर्ट का आदेश नही आया, ऊपर से निगम व लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें 4 अगस्त तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये। उनको सुनवाई के मौका तक नही दिया।