Big Breaking: आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत! दो साल बाद जेल से आयेंगे बाहर, कोर्ट ने लगाई तीन शर्तें

नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग केस में फंसे आप नेता सत्येंद्र जैन को आज कई महीनों बाद जमानत मिल गयी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है और कहा है कि वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से पहले आप नेता मनीष सिसोदिया का जिक्र किया। अदालत ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संदर्भित किया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। लिहाजा कोर्ट का आदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी काफी हद तक निर्भर था। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन शर्तें लगाई हैं। पहली-सत्येंद्र जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे। दूसरी- वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और तीसरी- आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी। अदालत ने सुनवाई में देरी और सत्येंद्र जैन के लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि सुनवाई में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष पर पहुंचने की बात तो दूर है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर भी जोर दिया, खासकर जब PMLA जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामले की बात आती है।