बनभूलपुरा हिंसाः मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को मिला झटका! हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Banbhulpura violence: Main accused Abdul Malik got a shock! High Court did not give relief, now next hearing will be on 16th December

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने उन्हें कोई राहत नही देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 दिसम्बर की तिथि नियत की है। पूर्व के आदेश पर आज राज्य सरकार ने उनकी जमानत प्रार्थनापत्रों में आपत्तियां पेश की। आपत्ति में कहा गया कि ये दंगे के आरोपी व साजिशकर्ता हैं। जिसकी वजह से यह दंगा हुआ और कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। इनके ऊपर एनआईए भी लगा है। उसका जवाब भी कोर्ट में पेश कर दिया गया है। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे के दौरान दंगाईयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयों को गिरफ्तार किया जिसमें से एक आरोपी ये भी थे। आज उनके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहां न होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। अतिक्रमण करने के मामले में उन्हें एकलपीठ से जमानत मिल चुकी है।