2013 केदारनाथ आपदा में हुई मौत के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्तों के अंदर मागां जवाब

केदारनाथ आपदा में तीर्थ यात्रियों की हुई मौत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्तों के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं।2013 में केदारनाथ में भयंकर आपदा से कई लोगों की मौत हो गयी थी,आपदा के बाद शवों की पहचान भी मुश्किल हो गयी थी, इस पर भी कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर सरकार शवों के डीएनए टेस्ट करवा रही है, तो किस प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट करवाये जायेंगे इस मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है।

केदारनाथ आपदा के बाद दिल्ली के अजय गौतम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कहा था कि 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ घाटी से तकरीबन 4200 लोग लापता हुये थे जिसमें से छः सौ के कंकाल बरामद किये गये थे,लेकिन चार साल बाद भी 3200 लोग वहीं केदारनाथ घाटी में ही दफन है जिनको सरकार निकालने के लिये कोई प्रयास नहीं कर रही है।पहले भी हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिये थे कि केदारनाथ घाटी से शवों को निकाल कर उनका अंतिम संस्कार करे लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की।इस मामले की गंभीरता को लेते हुये हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार से चार हफ्तों के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि आज भी केदारनाथ घाटी से शव निकल रहे हैं।शवों को सरकार ढूंढ कर उनका अंतिम संस्कार करवाये साथ ही शवों का डीएनए टेस्ट करवा कर शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाये।अब तक नौ सौ से भी ज्यादा लोग शवों को लेने पहुंचे थे जो डीएनए करवाने को राजी भी थे।