14 मई के बाद कभी भी स्टिंग देख सकती है हाईकोर्ट

उत्तराखंड के एक निजी चैनल के एडिटर इन चीफ के स्टिंग ऑपरेशन को नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ 14 मई के बाद कभी भी देख सकती है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य सरकार स्टिंग के मामले में 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करें, अगर कोर्ट में सरकार जवाब पेश नहीं करती है तो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी साथ ही कोर्ट ने ये भी में कहा है कि 14 मई के बाद किसी भी दिन कोर्ट स्टिंग को देख सकती है।

 कुछ साल पहले एक निजी चैनल के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार शर्मा के स्टिंग के बाद राज्य सरकार की ओर से उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ देहरादून के थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार करा था ।साथ ही FIR में ये भी कहा गया था कि उमेश कुमार शर्मा अपने इम्पलाई से स्टिंग करा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में स्टिंग के द्वारा सरकार को ब्लैकमेल कर सके और सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर सकते हैं।