बिग ब्रेकिंग - लॉक डाउन बढ़ा 30 जून तक लॉक डाउन के पांचवे चरण में रियायतें ज़्यादा बंधन कम

जैसा हमने पहले भी बताया था कि लॉक डाउन 5 की शुरुआत कुछ नए दिशा निर्देश के साथ पूरे देश मे लागू हो सकता है ठीक वैसा ही हुआ और देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू हो गया है, अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा,कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है. चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था. इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया था.

गौरतलब है कि लॉकडाउन-5 के एलान से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच आज फिर से करीब एक घंटे तक मुलाकात चली. इससे पहले कल शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बैठक हुई थी.



लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक लागू रहेंगीं। बता दें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसके चौथे चरण की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है।

स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे. होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है.





देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है.

नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.


- 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया था. केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी. अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी.


- पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी.



- पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा.


- दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे.


- पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल.


देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा सात हजार 964 मामले भी सामने आए हैं. इतना ही नहीं 11 हजार 264 लोग एक दिन में ठीक हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अबतक एक लाख 73 हजार 763 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं 4971 लोगों की मौत हो चुकी है. 82 हजार 370 लोग ठीक भी हुए हैं.