प्रदेश में आय व संपत्ति प्रमाण पत्र का रास्ता खुला

प्रदेश के सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए आय व संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का रास्ता खुल गया है। शासन ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रारुप बनाकर सभी जिलों व विभागों को भेज दिया है। प्रमाणपत्र बनाने के लिए सक्षम अधिकारी इसी आधार पर आवेदक का प्रमाणपत्र जारी करेगें । इस आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पाने वाले आवेदकों की नियुक्ति पाने वाले आवेदकों की नियुक्ति पाने वाले आवेदकों की नियुक्ति प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन तक अनंतिम मानी जाएगी। किसी भी पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक बनने वाले आय व संपत्ति के प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष फरवरी में आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू किया है। इसके लिए बनाए गए अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्ति का प्रमाणपत्र उस जिले व क्षेत्र के जिलाधिकारी, अतरिक्त जिलाधिकारी ,सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार जारी करेगें। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी आवेदक के परिवार की विभिन्न स्थानों व शहर में अर्जित भूमि और संपत्ति का परीक्षण करते हुए नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करेगें। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि प्रमाण पत्र उसी प्रारुप में जारी होगा, जो शासन द्वारा दिया जाएगा।