पूर्व मुख्यमंत्रियों के भत्ते मामले पर राज्य सरकार को फिर झटका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा स्टैंडर्ड खर्च के रूप में लिए जाने वाली जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर राज्य सरकार सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है, मामले की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था द्वारा इस अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्रियो को व्यग्तिगत लाभ व सेवाएं देने के लिए यह अध्यादेश पास किया है, जो असंवैधानिक है। सरकार ने यह अध्यादेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ताक में रखकर पास किया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियो से अभी तक का किराया व अन्य सुविधाओं की वसूली करने के आदेश दिए थे।