पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया को लेकर पारित अध्यादेश का कांग्रेस ने किया विरोध।

प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास के किराये की देनदारी से राहत देने का रास्ता साफ हो गया है।पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के लिए बनए गए अध्यादेश को उत्तराखण्ड राजभवन ने मंजूरी दे दी है।इस अध्यादेश के तहत पूर्व सीएम को मिलने वाली सभी सुविधाओं को 31 मार्च 2019 तक मान्य रखा गया है।इस अवधि तक के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कोई देनदारी नहीं रहेगी।राजभवन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी देने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है,प्रदेश कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि राज्य के आर्थिक हालात पहले से ही काफी खराब हैं।कर्मचारियों को वेतन देने के लिए तीन महीने से अधिक लग रहे है, बावजूद इसके पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया भुगतान को माफ करना जनता की गाड़ी कमाई पर ये लूट है,कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करती है।उत्तराखण्ड के पांच पूर्व सीएम पर करोड़ों की देनदारी है,बाजार दर के हिसाब से स्व.एनडी तिवारी पर 1.12 करोड़,भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख, बीसी खंडूरी पर 46.95 लाख,रमेश पोखरियाल निशंक पर 41.64 लाख तो वहीं विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख बकाया है।