पत्रकार आतिश तासीर को क्यो नही मिल सकती दोहरी नागरिकता?

पीएम नरेंद्र मोदी को "डिवाइडर इन चीफ" कहना 38 वर्षीय पत्रकार और लेखक आतिश तासीर को भारी पड़ गया,भारत सरकार ने आतिश का ओएसआई कार्ड यानी दोहरी नागरिकता का कार्ड रद्द कर दिया है, आतिश पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पिता के पाकिस्तानी होने की बात छुपाई है।भारत सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को ओएसआई कार्ड जारी नही करती जिसके माता पिता, दादा दादी पाकिस्तान के हो,आतिश तासीर के पिता सलमान तासीर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर रह चुके थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार तासीर ओएसआई कार्ड के लिए अब योग्य नही है ,होम मिनिस्ट्री के अनुसार तासीर ने ये स्पष्ट रूप से नही बताया और सभी जरूरी जानकारी को छुपा कर रखा,कानून के हिसाब से ये गैरकानूनी है तथ्यों को छुपा कर धोखे से अगर कोई ओएसआई कार्ड प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है और उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता ऐसा ही आतिश ने भी किया है उन्होंने तथ्यों की सही जानकारी न देकर उन्हें छुपाने की कोशिश की है।
आतिश पर भारत की नागरिकता लेने पर लगी रोक के बाद सोशल मीडिया में कहा जा रहा था कि आतिश के टाइम पत्रिका में मोदी के खिलाफ लिखे गए लेख के बाद भारत सरकार जानबूझकर आतिश के ओएसआई कार्ड को रद्द कर रही है इस पर मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लेखक के अपने विचार होते है इस बात से आतिश का ओएसआई कार्ड रद्द करने से कोई मतलब नही है।
आपको बता दे कि तासीर ब्रिटिश मूल के पत्रकार और लेखक है उनके पिता का नाम सलमान और माता भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह है,तासीर नई दिल्ली में पले बढ़े और उनकी शिक्षा तमिलनाडु के कोडईकनाल से हुई है,आगे की पढ़ाई के लिए वो मेसाचुसेट्स के एमहस्ट कॉलेज चले गए,तासीर टाइम पत्रिका में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम करते है,तासीर चर्चा में तब आये जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को "डिवाइडर इन चीफ" कहा और उन के खिलाफ टाइम पत्रिका में लेख लिखा था।
जो लोग भारत मूल के विदेशो में जाकर बस जाते है उनके लिए दोहरी नागरिकता दिलवाने के लिए 2003 में संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था,दोहरी नागरिकता यानी ओवरसीज सिटीजन शिप ऑफ इंडिया (ओएसआई),जो अब तासीर को नही दी जाएगी।ओएसआई अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देशो में बसे भारतीय मूल के लोगो को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है।