नैनीताल हाईकोर्ट- राज्य़ सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिटायर्ड ले. कर्नल की एसआईटी के द्वारा उत्पीड़न करने सम्बन्धित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि एसआईटी किस आधार पर उनका उत्पीड़न कर रही है, और किन नियमो व किसके इशारों पर उनको बार बार समन भेज रही है? सरकार इस पर 11 दिसम्बर को स्थिति स्पस्ट करे। मामले की सुनवाई के लिए के लिए कोर्ट ने 11 दिसम्बर की तिथि नियत की है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई।आपको बता दे कि देहरादून निवासी रिटायर्ड ले.कर्नल वाशुदेव कुकरेती ने याचिका दायर कर कहा है कि उनका पुष्तैनी घर जो 7 पीडी टंडन मार्ग देहरादून में है, आईजी गढ़वाल के नेतृत्व में काम कर रही एसआइटी अधिकारियों ने कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर उनके भवन पर कब्जा कर उनके भवन को तोड़ने की कोशिश की है इस भवन में सौ से अधिक कमरे है।एसआइटी आफिस द्वारा उनको बार बार बुलाकर समझौता पत्र में हस्ताक्षर करने के लिए समन जारी कर बाध्य किया जा रहा है।