त्रिवेंद्र सरकार को झटका-पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने वाला अधिनियम 2019 असंवैधानिक:हाई कोर्ट

उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों अब हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सुविधा देने वाले अधिनियम 2019 को असंवैधानिक करार दिया है।अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलो का बाजार दर के मुताबिक किराया चुकाना पड़ेगा । उत्तराखंड हाइकोर्ट ने रुलक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी पक्षगत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गयी सुविधाओं पर खर्च की गई धनराशि का आंकलन करना होगा और उसे चुकाना भी होगा। अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया है कि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए ये निर्णय दिया है,और इस अधिनियम की धारा 4 ए और इसकी 4 सी और धारा 7 के तहत की गई व्याख्या को भारतीय संविधान की धारा 14 के विरुद्ध माना है।

मुख्यमंत्रियों को दी गयी सभी सुविधाओं के लिए खर्च किये गए धन की गणना करने और उनकी वसूली के लिए राज्य उत्तरदायी होगा।