जिलाधिकारी पौड़ी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को क्यों कहा उत्तराखंड हाइकोर्ट की खंडपीठ ने ?

उत्तराखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे पर किये गए अतिक्रमण कर आश्रम बनाने के मामले में रिपोर्ट पेश न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी पौड़ी को 9 दिसम्बर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए है, साथ ही कोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड एवं राज्य सरकार से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई मुख्य न्यायधिश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। 

      आपको बता दे हाई कोर्ट के अधिवक्ता हरिद्वार निवासी विवेक शुक्ला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम द्वारा गंगा के किनारे 70 मीटर में कब्जा कर लिया है जो कि सरकारी भूमि है ,साथ ही गंगा में पुल का निर्माण कर नदी में एक मूर्ति बनाने के साथ ही व्यवसायिक भवन का भी निर्माण किया गया है, इनसे होने वाले कूड़े व सिवरेज को गंगा नदी में डाला जा रहा है, इस पर रोक लगाने के साथ इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।