कम घनत्व वाले वनों को वन क्षेत्र नहीं मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की अगली सुनवाई 2 जनवरी को

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने दस हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले या 60 प्रतिशत से कम डेनसिटी वाले वनो को वन क्षेत्र नही मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से 2 जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो जनवरी को नियत की है।
आपको बता दे कि नैनीताल निवासी विनोद कुमार पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 21 नवम्बर 2019 को उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण अनुभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि उत्तराखंड में जहां 10 हेक्टेयर से कम या 60 प्रतिशत से कम घनत्व वाले वन क्षेत्र है, उन वनों को उत्तराखंड में लागू राज्य एवं केंद्र की वर्तमान विधियो के अनुसार वनों की श्रेणी में नही रखा जा सकता है या उनको वन क्षेत्र नही माना जा सकता । याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश एक ऑफिशियल आदेश है, यह लागू नही किया जा सकता है क्योंकि न ही यह शासनादेश है और न ही यह केबिनेट से पारित है सरकार ने इसे अपने लोगो को फायदा देने के लिए जारी किया हुआ है।