उत्तराखंड HC - अगर सरकार ने भोजन माताओ और आगंनबाडी कार्यकर्ताओ को मार्च महीने का वेतन दे दिया तो रिपोर्ट पेश करें।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भोजन माताओ व आगंनबाडी कार्यकर्ताओ को मार्च महीने का वेतन नही दिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 30 अप्रैल तक यह बताने को कहा है कि इनको मार्च माह का वेतन दिया दे दिया है तो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल की तिथि नियत की है। 


आज सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि सरकार ने भोजन माताओ का वेतन दे दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ , सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन का भुगतान सरकार द्वारा आज किया जा रहा है और देहरादून के चकराता ब्लाक में इनका वेतन सरकार 30 अप्रैल को करेगी। 


       आपको बता दे ललिता रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि अभी तक सरकार ने भोजन माताओ आगनबाडी कार्यकर्ताओ को मार्च महीने का वेतन नही दिया गया है और न ही इस दौरान सरकार से उनको किसी प्रकार की अन्य सहायता दी है, जिसके चलते वे अपने परिवार का भरण पोषण नही कर पा रहे है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अभी भोजन माताओ व आंगनबाड़ी कार्य करताओ को मार्च महीने का वेतन नही दिया गया है |