आयुर्वेदिक विश्वविधालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने रखा निर्णय सुरक्षित

आयुर्वेदिक विश्वविधालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 

निर्णय सुरक्षित रख लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ में  आज सुनवाई हुई। मिश्रा की तरफ से जिरह करने के लिये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी कोर्ट में मौजूद रहे। मामले के अनुसार उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविधालय के पूर्व कुलसचिव

मृत्युंजय मिश्रा  के खिलाफ सतर्कता विभाग की ओर से देहरादून में मामला दर्ज किया गया था जिसमे  इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 468, 471 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत मामले में दर्ज किया था । 

इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने फर्जी व कूटरिचत दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विवि की लाखों रूपये की धनराशि का दुर्प्रयोग किया हुआ है।