उत्तराखण्डः जिला पंचायत चुनाव और अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार को शपथपत्र दायर करने के दिए निर्देश

Uttarakhand: District Panchayat elections and the matter of appointing presidents as administrators! Hearing held in High Court, instructions given to government to file affidavit

नैनीताल। उत्तराखण्ड में जिला पंचायत चुनाव नही कराए जाने व अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने पर हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर शपथपत्र दायर कर जिला पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने को कहा है। मामले को सुनवाई के लिये 14 दिन बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि सुमन सिंह समेत अन्य ने उच्च न्यायालय में सरकार के 30 नवम्बर 2023 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है और सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2011 में चीफ जस्टिस कोर्ट में ही उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव ने अंडरटेकिंग दी है कि भविष्य में कभी भी जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति नहीं करेंगे। अगर कहीं अपवाद या आपदा की स्थिति बनती है तो 1 या 2 ही नियुक्ति की जा सकती है। वहीं कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की है जो गलत है।