उत्तराखण्डः दायरा बुग्याल में बटर फेस्टिवल में 200 से अधिक लोगों की अनुमति का मामला! हाईकोर्ट ने स्वीकार किया प्रार्थना पत्र, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल में बटर फेस्टिवल के दौरान 200 से अधिक लोगों की अनुमति का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने ग्रामीण और आयोजन समिति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 2018 को अली-बेदनी-बागजी बुग्याल संरक्षण समिति की याचिका का निस्तारण करते हुए बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट ने ईको कमेटी बनाने के निर्देश के साथ रात्रि विश्राम पर भी रोक लगाई थी। बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर कहा कि भाद्रपक्ष के प्रथम एकादशी को दायरा बुग्यालों में बटर फेस्टिवल होना है। जिसके लिए उन्हें दो दिनों के लिए फेस्टिवल में 200 से अधिक लोगों की जाने की अनुमति प्रदान की जाय। वहीं 2018 से ग्रामीण की धार्मिक आस्था व मान्यताओं पर इसका असर पढ़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने फिर से हाईकोर्ट की शरण ली।