उत्तराखण्डः आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों में कार्यभार दिए जाने का मामला! हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में दायर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने आईएएस बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। बता दें कि टैक्सी मैक्सी महासंघ की तरफ से कहा गया है कि एक आईएएस को राज्य सरकार ने छः विभागों का कार्यभार दिया गया है। जिसकी वजह से उनके कार्य समय पर नही हो पा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नही हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें दो विभाग खनन के और तीन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जिनमे उन्हें ट्रांसपोर्ट सेकेट्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चैयरमेन एसटीए तथा रोवेज डिपार्टमेंट का वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गयी है। जबकि नियमावली यह कहती है कि एसटीए का चैयरमेन वह व्यक्ति होगा जिसका उसमें कोई हित न हो। इसलिए उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को इस विभाग की जिमेदारी दी जाए, ताकि उनके कार्य समय पर हो सके।