उत्तराखण्डः फोरलेन रोड के लिए 3300 पेड़ों के कटान का मामला! हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश भानियावाला स्ट्रैच में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 3 हजार 300 पेड़ों के प्रस्तावित कटान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेडों के कटान पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार से सभी अनुमतियों की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से गूगल इमेज के माध्यम से यह बताने को कहा है कि सड़क कॉरिडोर के कौन-कौन से भाग से निकल रही है। वह न्यायालय में पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मार्च की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी रीनू पाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 हजार 3 सौ पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है जो कि एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था।