उत्तराखण्डः बागेश्वर में खड़िया खनन से आई दरारों का मामला! हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, फिर होगा मौका मुआयना

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर खण्डपीठ ने जनहित में नियुक्त न्यायमित्र दुष्यंत मैनाली, नियुक्त कोर्ट कमिश्नर सहित खनन अधिकारियों से फिर से खुदानों का मौका मुआयना करने को कहा है। साथ ही उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई आने वाले मंगलवार को होगी। बता दें कि कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चौबट हो चुकी हैं। जो धन से सपन्न थे उन्होंने अपना आशियाना हल्द्वानी व अन्य जगह पर बना दिया है। अब गावों में निर्धन लोग ही बचे हुए हैं। उनके जो आय के साधन थे, उनपर अब खड़िया खनन के लोगों की नजर टिकी हुई है। इस सम्बंध में कई बार उच्चाधिकारियों को प्रत्यावेदन भी दिए, लेकिन उनकी समस्या का कुछ हल नही निकला। इसलिए अब हम न्यायालय की शरण में आये हैं। उनकी समस्या का समाधान किया जाए।