उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः किच्छा के सिरौलीकलां को नगर पालिका क्षेत्र से हटाकर ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार के आदेश पर लगाई रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर स्थित किच्छा के सिरौलीकला ग्राम का नाम राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र से हटाकर उसे फिर से ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने के आदेश को चुनौती देती जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगाते हुए, राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई हेतु 8 जनवरी की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार किच्छा उधम सिंह नगर के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण में वर्ष 2018 में सिरौलीकलां, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को शामिल किया गया था। वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18- 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 17 में शामिल किया गया। सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है तथा नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके हैं। जबकि वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। वह चाहते हैं कि सिरौलीकलां को नगर पालिका में ही रखा जाये।