उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः यौन शोषण के आरोपी मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Uttarakhand Breaking: Anticipatory bail plea of ​​sexual exploitation accused Mukesh Bora rejected

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी है। जबकि कोर्ट ने पूर्व ही लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के मामले को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा पर एक महिला द्वारा उसे परमानेन्ट नौकरी दिलाने के नाम पर होटल में बलात्कार करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद आरोपी मुकेश सिंह बोरा पर लालकुआं थाने में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज़ कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। यही नही पुलिस ने उनके खिलाफ लुक आउट का नोटिस जारी कर दिया है। और उनकी सम्पति को कुर्क करने की कार्यवाही भी की गई है। लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने उनके खिलाफ लगाई गए 376 और पॉस्को एक्ट की धाराएं को खत्म करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।