उत्तराखण्ड बिग ब्रेकिंगः प्रदेश में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट! पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, जारी किए आदेश

देहरादून। न्यू ईयर और थर्टी फस्ट को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए सरकार ने प्रदेश के रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर श्रम अनुभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में रेस्टोरेंट, होटल और ढ़ाबा को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों में दिन और रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मचारियों को शर्तों के आधार पर कार्य करने की भी अनुमति दी गयी है। वर्तमान में नव वर्ष 2025 के अवसर पर अन्य राज्यों से भारी मात्रा में पर्यटक उत्तराखण्ड आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी रेस्टारेंट, होटल एवं ढाबा आदि के मालिक श्रम विभाग के उक्त कानून के अंतर्गत अपने-अपने रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24 घंटे खुला रखें।
बता दें कि प्रदेश में थर्टी फस्ट और न्यू ईयर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच मौसम में हुए बदलाव और बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखण्ड की तरफ रूख कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशान न हो, इसके लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।