उत्तराखण्डः सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती और पॉपुलर के पेड़ लगाने का आरोप! हाईकोर्ट सख्त, डीएम समेत अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
नैनीताल। हरिद्वार जिले के ग्राम दुर्गागढ़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सामने आए इस मामले में आरोप है कि गांव की मुख्य सड़क पर करीब तीन सौ मीटर हिस्से में अतिक्रमण कर कृषि की जा रही थी और पॉपुलर के पेड़ लगाए गए थे। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को दूसरे खेत से होकर आवाजाही करनी पड़ रही थी। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार को मौके का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला हरिद्वार जिले के ग्राम दुर्गागढ़ का है। ग्रामीणों की शिकायत थी कि गांव की मुख्य सड़क, जो सरकारी भूमि पर स्थित है, उसके करीब तीन सौ मीटर हिस्से पर निजी व्यक्ति ने कथित तौर पर अतिक्रमण कर लिया था। सड़क की जमीन पर कृषि कार्य करने के साथ पॉपुलर के पेड़ भी लगाए गए थे। इसके चलते गांव का मुख्य रास्ता बाधित हो गया और ग्रामीणों को आने-जाने के लिए दूसरे खेत से होकर वैकल्पिक रास्ता बनाना पड़ा। ग्रामीणों की ओर से इस मामले में जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को कई बार शिकायतें दी गईं। शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से मौके का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने की बात सामने आई। हाईकोर्ट ने मामले में प्रशासन को मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द करने के निर्देश दिए हैं।