UCC: उत्तराखण्ड में पहले लिव-इन रिलेशनशिप को मिली मंजूरी! एक कपल का पंजीकरण मंजूर, पांच आवेदनों की चल रही जांच
देहरादून। उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू होने के एक हफ्ते बाद पहला लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का मामला रजिस्टर किया गया है। खबरों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए 5 और आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इससे पहले मंगलवार शाम तक 6 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक को मंजूरी दे दी गई है, जबकि अन्य की जांच की जा रही है। गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि आवेदकों का विवरण एन्क्रिप्टेड है और अधिकारी केवल आवेदनों और पंजीकरणों की संख्या देख सकते हैं, जबकि उनका विवरण केवल संबंधित रजिस्ट्रार के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा कि सिस्टम सुरक्षित है और हमने पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले जोड़ों की निजी जानकारी के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सावधानी बरती है।
बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद यह पहला मौका है जब किसी जोड़े ने कानूनी रूप से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति प्राप्त की है। यह फैसला राज्य में लिव-इन संबंधों को एक औपचारिक और कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक जोड़ों को पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए एक 16 पेज का विस्तृत फॉर्म भरना होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी।