रामपुर दो पैन कार्ड केस: सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला दोषी करार,फिर कस्टडी में लिया, भाजपा विधायक कोर्ट में माैजूद

Rampur: SP leaders Azam Khan and Abdullah convicted in PAN card case, taken into custody again; BJP MLA present in court

यूपी। रामपुर कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड केस में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए कस्टडी में ले लिया। सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद रहे। कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दूसरी ओर भाजपा और सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर के बाहर जुटे हुए हैं। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 11 में कोर्ट अब तक फैसला सुना चुकी है। इनमें छह मामलों में आजम खां को सजा हो चुकी है, जबकि पांच मामलों में उन्हें बरी किया गया है।

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को दी एक तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जो कि शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर सही है। इसी पैन कार्ड से अब्दुल्ला ने आयकर के रिटर्न दाखिल किए हैं। जबकि स्वार-टांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तुत पैन अलग है। यह पैन कार्ड बैंक पासबुक में कूटरचना कर हाथ से लिखा गया था। नामांकन की तिथि पर यह पैन संचालित नहीं था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खां के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव नामांकन आयु संबंधी अयोग्यता छुपाने के लिए कूटरचना कर जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। इस पैन कार्ड को आयु पूर्ण करने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया।  सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने कूटरचित मिथ्या दस्तावेज तैयार किए और प्रस्तुत नामांकन पत्र स्वीकार कराकर विधानसभा का चुनाव जीता। इस तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने सांसद आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।