नरेश पांडे प्रकरण में नया मोड़: एक दिन की न्यायिक रिमांड के बाद पहली शिकायतकर्ता युवती को मिली जमानत

New twist in the Naresh Pandey case: First female complainant granted bail after one day of judicial remand.

नैनीताल। चर्चित व्यापारी नरेश पांडे प्रकरण में एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजी गई पहली शिकायतकर्ता युवती को आज कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। मल्लीताल थाना में दर्ज इस मामले में युवती के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/5, 16/17, मानव तस्करी से संबंधित धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2)(बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कथित घटना अक्टूबर 2025 की है, जबकि एफआईआर 7 जुलाई 2026 को दर्ज कराई गई। घटना और एफआईआर के बीच हुई लंबी देरी को भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण पहलू माना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवेचना अधिकारी से यह भी पूछा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का पर्याप्त आधार क्या था। इस पर विवेचना अधिकारी की ओर से बताया गया कि पीड़िता के मोबाइल फोन में घटना से संबंधित वीडियो मौजूद थी। एफआईआर दर्ज होने में हुई देरी, कथित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जांच में शामिल न किए जाने तथा उपलब्ध रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी युवती की जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने युवती को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए।