नैनीताल: खुले में गंदगी फेंकना महिला को पड़ा भारी! नगर पालिका ने किया 5 हजार रुपए का चालान
सरोवर नगरी नैनीताल के मेलविले हॉल कंपाउंड लाइब्रेरी के पास मालरोड में खुले में गंदगी फेंकने पर नगर पालिका की ओर से उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए एक महिला पर 5000 रुपए का चालान प्रेषित किया गया है।
चालानी नोटिस के मुताबिक घर का कूड़ा गंदगी इत्यादि खुले स्थान में निस्तारित करना उत्तराखंड कूड़ा फेकना एवं प्रतिषेध अधिनियम 2016 का घोर उल्लंघन है,जबकि पालिका द्वारा समस्त वार्ड्स में कूड़ा निस्तारण हेतु डोर टू डोर सर्विस संचालित की गई है। नोटिस में इस कृत्य के लिए 5000 रुपए का चालान तत्काल पालिका कोष में जमा करने को कहा गया है,चालान जमा न करने पर पालिका की ओर से विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं कि थूकना और कूड़ा फैलाने के फलस्वरूप 5000 रुपये का जुर्माना और जेल जाने तक का भी प्रावधान किया गया है। जिसमें राज्य के सभी 13 जिलों के शहरी स्थानीय निकायों को शामिल कर उनकी सीधे तौर पर जवाब देही तय की गयी थी। कोरोना काल में कूड़ा फैंकने एवं थूकने पर कड़ाई से पालन कर उसको लागू करने के मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका तक दाखिल की गई थी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना, रोजाना कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये तक का जुर्माना और थूकने पर भी इसी तरह की कार्रवाई का प्रावधान है, दोष सिद्ध होेने पर जेल भी जाना पड़ सकता है।