नैनीतालः हाईकोर्ट ने होटल स्वामियों को दी राहत! जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के निर्देश, अधिवक्ता लोहनी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Nainital: High Court gives relief to hotel owners! Instructions to deposit 10 percent of the fine, big responsibility given to Advocate Lohani

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में शिविरेज के पानी को नालों में डालने पर एनजीटी द्वारा होटलों को दिए गए शॉर्ट नोटिस के बाद लगाए गए जुर्माने को लेकर दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए होटल स्वामियों को राहत देते हुए जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के निर्देश जारी करते हुए नैनीझील के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अभिवक्ता प्रदीप लोहनी को एमएस क्यूरी नियुक्त किया है। जो नैनीझील के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के साथ ही झील के सरंक्षण हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों से कोर्ट को अवगत कराएंगे। बता दें कि नैनीताल स्थित कोहिनूर होटल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि एनजीटी द्वारा कुछ होटल स्वामियों पर शिविरेज का पानी नाले में डाले जाने को लेकर उनपर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। जबकि पॉल्यूशन बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना है उनके शिविरेज के कनेक्शन सीवर लाइन से जुड़े हुए है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सीवर कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही समय दिया गया। जिसके बाद उनके द्वारा सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया गया। उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए।