नैनीतालः डीडीआरएस में स्टाफ नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, एक सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारत सरकार द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्मिलन के लिए चलाई जा रही योजना (डीडीआरएस) के तहत जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरएस) स्थापित किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि जो बच्चे (मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम) उनकी बेहतरी के लिए विकलांगता पुनर्वास केंद्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति नही हो पायी है। जिसके चलते दिव्यांगजनों का सम्पूर्ण विकास नही हो पा रहा और न ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पा रही है।