नैनीतालः हाईकोर्ट पहुंचा हरिद्वार धर्मसंसद का मामला! एसएसपी को दिए सख्त दिशा-निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद द्वारा हरिद्वार में आयोजित हो रही धर्म संसद को रोकने के लिए दायर जनहित पर सुनवाई करते हुए एसएसपी को दिशा-निर्देश जारी कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही भड़काऊ भाषणों का स्वतः संज्ञान लेते हुए भड़काऊ भाषण देने वालों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शाइन अब्दुलाह बनाम केंद्र सरकार में सभी राज्यों की सरकारों को निर्देश दिए थे कि यदि कोई व्यक्ति विशेष किसी जाति, धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण का सहारा लेता है तो राज्य सरकार बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। बता दें कि हरिद्वार निवासी मोहित चौधरी ने याचिका दायर कर कहा है कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने 19 से 21 दिसम्बर तक भड़काऊ भाषण का सहारा लेकर हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए कई हिंदू संगठनों को इसमे प्रतिभाग करने का आमंत्रण पत्र भेजा है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सरकारों को दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ है। इसलिए इस धर्म संसद को रोका जाए। धर्म संसद में भड़काऊ भाषणों से दंगा होने की संभावना है। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस धर्म संसद को रोका जाए।