नैनीतालः नाबालिग से दुष्कर्म का मामला! हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने का दिया आदेश, अवैध अतिक्रमण को लेकर कही बड़ी बात

Nainital: Case of rape of a minor! High Court ordered to file action taken report within three months, said a big thing about illegal encroachment

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में आज मंगलवार को नैनीताल हिंसा मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान एसएसपी ने हिंसा के मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ एसटी, एससी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने तीन महीनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को कहा है कि वो हर हफ्ते कोर्ट में इसी मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करें। वहीं पालिका को नोटिस वापस लेने की अनुमति तो कोर्ट से मिल गई है, मगर कोर्ट ने कहा है कि हमने कोई रोक नहीं लगाई थी, अगर अवैध घर है तो उस पर फ्रेस नोटिस जारी कर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर नैनीताल समेत प्रदेशभर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले में विगत 30 अप्रैल को नैनीताल में बवाल हो गया था। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। इस बीच नगर पालिका ने उस्मान को अवैध अतिक्रमण का नोटिस जारी किया था, जिसे उस्मान की पत्नी हुस्न बेगम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब मामले अगली सुनवाई की तिथि 3 महीने बाद की नियत की गई है।