नैनीताल ब्रेकिंगः दुष्कर्म के आरोपी को अतिक्रमण का नोटिस देने का मामला! हाईकोर्ट ने एसएसपी और अधिशासी अधिकारी से मांगे इंस्ट्रक्शन, जताई नाराजगी

Nainital Breaking: Case of giving encroachment notice to the rape accused! High Court sought instructions from SSP and Executive Officer, expressed displeasure

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मो. उस्मान व रुक्कुटवासियों को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज दुष्कर्म के आरोपी से जुड़े ध्वस्तीकरण और तोड़फोड़ मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बुधवार को नैनीताल में हुए बवाल पर नाराजगी जताई और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। वहीं अब नगर पालिका मो. उस्मान व अन्य को अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में दिए गए नोटिस को वापस लेगी। नगर पालिका ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर अपनी गलती स्वीकार की है।
  मोण्. उस्मान के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा मो. उस्मान को दिए नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देना होता है। लेकिन नगर पालिका ने केवल 3 दिन का समय दिया। जबकि आरोपी जेल में है। इसके अलावा क्षेत्र के कई दर्जन अन्य लोगों को नोटिस हुए हैं।
   इस मामले की सुनवाई के लिये मुख्य न्यायधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की स्पेशल बेंच बनी थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रथम व द्वितीय कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान 3 दिन का समय दिए जाने के नोटिस पर नगर पालिका ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए नोटिस वापस लेने की जानकारी कोर्ट को दी।
  हाईकोट ने दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में हुए विरोध प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सहित पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने ऐसे मामले ने सख्ती से निपटने की सलाह दी है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि मंगलवार 6 मई को होगी। उस दिन पुलिस व नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों के पालन की रिपोर्ट देनी है।