नैनीतालः हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने कहा- चार्जशीट पेश करे सरकार

Nainital: Bail hearing of accused of Haldwani violence! High Court said- Government should present the charge sheet

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने हल्द्वानी दंगा कराने के मामले में गिरफ्तार अब्दुल मलिक सहित अब्दुल मोईद और जावेद की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए सरकार से चार्जशीट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 दिसम्बर की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में चार्जशीट दायर हो गयी। याचिकाकर्ता जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि मलिक की तरफ से कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त की है। इसलिए उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उच्च न्यायलय में ही की जाए। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी करने का आरोप है। दंगे के दौरान दंगाईयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी ये भी थे। जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहां न होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयो का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाय। उनकी जमानत प्रार्थनपत्र की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की।