उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: D.El.Ed. सहायक अध्यापक भर्ती के शेष 30% पद दो महीने में भरने के निर्देश
नैनीताल।
उत्तराखंड में D.El.Ed. प्रशिक्षित सहायक अध्यापक बनने की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में अक्टूबर 2021 में जारी 2287 पदों की भर्ती विज्ञप्ति से जुड़े मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शेष रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को दो महीने का समय दिया है। इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में अब तक रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की उम्मीद बढ़ गई है।यह मामला 21 अक्टूबर 2021 को जारी भर्ती विज्ञप्तियों के तहत D.El.Ed. प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के 2287 पदों से संबंधित है।

अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां हो चुकी थीं, जबकि शेष 30 प्रतिशत पद विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए थे। इन पदों को भरने की मांग को लेकर मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार को निर्धारित दो महीने की समयसीमा के भीतर रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाषिष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।
बता दें कि इस मामले में वर्ष 2021 में याचिकाकर्ता मनोज पांडे की ओर से रिट याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप चंद्र उप्रेती ने पैरवी की। लंबे समय से चल रही इस कानूनी लड़ाई में अब रिक्त पदों को भरने के संबंध में अदालत के निर्देश के बाद अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ी हैं।
D.El.Ed. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए इस आदेश का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के एक हिस्से में नियुक्तियां होने के बावजूद बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए थे। अब सरकार को दो महीने के भीतर इन पदों को भरने के संबंध में कार्रवाई करनी होगी।