बिना माता-पिता की सहमति के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल पाएंगे 18 साल से कम उम्र के बच्चे! सरकार ने बनाया नया प्लान, लोगों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और दुष्प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। जिसके तहत अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अपने पैरेंट्स की मंजूरी लेना जरूरी होगा। यह नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में है। इसके तहत कंपनियां बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकतीं जब तक माता-पिता की तरफ से सहमति ना हो।
केंद्र ने शुक्रवार को मसौदा नियम जारी किए और लोगों से आपत्तियां और सुझाव भेजने को कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया mygov.in पर प्रस्तुत की जा सकती है। मसौदा नियमों पर 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। यानी अभी इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। यह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक अहम बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के ड्राफ्ट के अनुसार, डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह जांचना होगा कि जो शख्स खुद को बच्चे का अभिभावक बता रहा है, वह खुद व्यस्क हो और अगर किसी कानून का पालन करने के संबंध में उसकी जरूरत पड़ती है तो उसकी पहचान की जा सके। इसमें सबसे खास बात यह है कि डेटा कंपनियां इस डेटा को उतने वक्त तक ही स्टोर कर सकेंगी, जितने समय तक के लिए उन्हें लोगों ने मंजूरी दी है। इतना ही नहीं इसके बाद में इस डाटा को डिलिट करना होगा। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों की लिस्ट में आएंगे।