बड़ी खबरः सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख तक का इलाज! केन्द्रीय मंत्री गड़करी का बड़ा ऐलान, कैशलैस ट्रीटमेंट दिया नाम

Big news: Those injured in road accidents will get treatment up to Rs 1.5 lakh! Big announcement by Union Minister Gadkari, name given to cashless treatment

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में घायल होने को लेकर सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इसे कैशलैस ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर जैसे ही पुलिस के पास सूचना जाएगी, 7 दिन तक या अधिकतम डेढ़ लाख रुपये इलाज का खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। गडकरी ने बताया कि कैशलैस ट्रीटमेंट को बतौर पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किया गया था और अब इसमें तमाम कमियों को सुधार कर फिर से लागू किया जा रहा है। इससे पीड़ितों और उनके परिवारों को फ़ायदा होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हिट एंड रन के मामले में अगर किसी की मौत होती है तो सरकार 2 लाख रुपये देगी। बता दें कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों, सचिवों और आयुक्तों के दो दिवसीय सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में पहली प्राथमिकता सड़क सुरक्षा को लेकर थी। उन्होंने बताया कि स्कूलों के ऑटोरिक्शा और मिनी बसों के लिए भी नियम बनाए गए हैं क्योंकि इनसे बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साल 2024 में 1.80 हजार मौतें सड़क दुर्घटना में हुई हैं। इसके अलावा 30 हजार लोगों की मौत हेलमेट न पहनने की वजह से हुई है। इसमें 18 से 34 साल की आयु वर्ग के 66 प्रतिशत लोग हैं। गडकरी ने कहा कि स्कूलों में एग्जिट और एंट्री पॉइंट की ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10 हजार बच्चों की मौत हो चुकी है। सड़क के नियमों जैसे. ड्राइविंग लाइसेंस न होना और सिग्नल का पालन न करने की वजह से भी लोगों को जान गंवानी पड़ी है। गडकरी ने कहा कि सरकार ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा स्टार रेटिंग शुरू करने की भी योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि सरकार वाणिज्यिक, खास तौर पर भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम और ड्राइवर को नींद आने पर ऑडियो-अलर्ट मैकेनिज्म पर काम करेगी। यह फैसला लिया गया है कि यह ट्रकों और बसों में भी लागू होगा।