बड़ी खबरः कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से लगा बड़ा झटका! जमानत याचिका खारिज, धारा 109 भी नहीं हटेगी
हरिद्वार। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को आज कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जहां प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं पुलिस की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस ने धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। बता दें कि आज शुक्रवार को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन समेत अन्य आरोपी हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए थे। जहां कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की, जिसमें पुलिस ने केस से धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के प्रार्थना पत्र दोनों को ही खारिज कर दिया। इस दौरान प्रणव सिंह चैंपियन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाए जाने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। बेल का जहां तक संबंध है, उस पर उपरी अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने रिमांड को बरकरार रखा है। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार के केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में पुलिस के प्रार्थना-पत्र का विरोध किया था। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तथ्यों में कोई बदलाव नहीं आया है। चैंपियन ने घर में घुसकर गोली चलाई थी, जिसके सबूत पहले ही पुलिस के पास रखे है। कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और पुलिस के प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए चैंपियन की ज्यूडियश्ल रिमांड को बरकरार रखा है।