बड़ी खबरः बनभूलपुरा हिंसा! 22 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इस आधार पर मिली बेल

Big news: Banbhulpura violence! 22 accused got bail from High Court, got bail on this basis

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे में शामिल 22 अभियुक्तों की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट पेश नही करने के आधार पर उन्हें डिफॉल्ट का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को नियम विरुद्ध माना, जिसमें पुलिस को चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। जबकि दंगे के मुख्य आरोपियों की जमानत अभी नही हुई है। सुनवाई के दौरान इनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने पहले  साफिया मलिक को जमानत दी। उसके बाद अन्य इसमें शामिल 50 लोगों को जमानत दी गयी। उसी को आधार मानते हुए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाय। पुलिस ने बिना मामले की जांच किये उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है। महीनों बीत गए लेकिन पुलिस अभी  तक उनका जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। जबकि जुर्म होने के 90 दिन के भीतर पुलिस को जुर्म की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करना जरूरी है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक जांच रिपोर्ट पेश नही की। ऊपर से मजिस्ट्रेट ने पुलिस को चार्जशीट पेश करने का और अतरिक्त समय दिया। इसी का लाभ देते हुए उन्हें जमानत दी जाय।