संभल हिंसाः सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश! निचली अदालत कोई एक्शन ना ले
नई दिल्ली। यूपी के संभल हिंसा मामले को लेकर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां है। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामला हाई कोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं हो जाताए तब तक कोई भी आगे की कार्यवाही पारित आदेश के अनुसार होगी। कोर्ट ने कहा कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 6 जनवरी को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन दे सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने कहा कि इस तरह के दावे और कानून संविधान का मजाक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूजा स्थल अधिनियम, 1991 फॉलो करने की बात कह रहा है।