हाई कोर्ट उत्तराखंड ने पीपीई किट और बिलों के संबंध में केंद्र और प्रदेश से 18 अप्रैल तक जवाब मांगा ।

कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन की अवधि के बिजली, पानी व टेलीफोन के बिलों के माफ करने तथा कोरोना के खिलाफ अपनी सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई।पीठ ने मामले में राज्य व केंद्र सरकार को शनिवार 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।


आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता राजेन्द्र आर्य ने उच्च न्यायालय में ऑनलाइन जनहित याचिका दायर कर कहा कि लॉकडाउन की वजह से समाज के सभी वर्ग के लोगों  की आमदनी पूरी तरह बंद है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि बिलों को माफ किया जाए। वहीं याचिकर्ता का यह भी कहना है कि जब स्कूल व अन्य ऑफिस खुलेंगे तो उनमें भी स्नेट्राइजिंग व मेडिकल की व्यवस्था की जानी चाहिए। खण्डपीठ ने मामले को सुनने के बाद इससे सम्बन्धित जनहित याचिका डॉक्टरों की शुरक्षा के लिए जो दायर की थी उसके साथ क्लब कर दी है ।