हल्द्वानी रेलवे भूमि में अतिक्रमण के मामले में हाइकोर्ट का सख्त रुख

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे भूमि में अतिक्रमण के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे की अपीलीय प्राधिकरण व रेलवे स्टेट ऑफिसर बरेली को 31 मार्च 2020 तक अतिक्रमण संबधी सभी आपत्तियों को निस्तारित करने का आदेश दिया है। पूर्व में मामले कि सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसफ और न्यायमूर्ति वी.के.बिष्ट की खण्डपीठ ने अतिक्रमणकारियो को कानूनी नोटीस देने के निर्देश देने के साथ अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्रशासन के लिए जारी किये थे।
आपको बता दे कि हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने जनहिज याचिका दायर कर कहा था कि रेलवे की करीब 29 एकड़ भूमि पर तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। लोगो के रेलवे की भूमी पर अवैध रूप से कब्जा करने से रेलवे के विकास संबंधित कार्यों में बाधा हो रही है जो गलत है