स्लाॅटर हाऊस मामले में हाईकोर्ट फिर हुआ सख्त
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काफी समय से बंद स्लॉटर हाॅउस के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नगरपालिका और रामनगर नगर पालिका को आदेश दिये हैं कि वह 1 सप्ताह के भीतर स्लॉटर हाउस के निर्माण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ताकि प्रदेश में स्लॉटर हाउस का निर्माण हो सके वहीं कोर्ट ने नैनीताल, रामनगर नगरपालिका को आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र पेश कर स्लाॅटर हाउस के निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट समय अवधि के साथ कोर्ट में पेश करें ।वहीं स्लॉटर हाउस के निर्माण में हो रही देरी को कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका ईओ को फटकार भी लगाई है।
आपको बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश में सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए थे और कहा था कि खुले में किसी भी प्रकार से जानवरों को ना काटा जाए जिसके बाद से पूरे प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद है कोर्ट के इस आदेश को मीट कारोबारियों ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी जिसमें कहा कि पूर्व हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2011 को एक आदेश जारी कर प्रदेश में सरकार को मानकों के अनुसार स्लाॅटर हाॅउस बनाने के आदेश दिए थे लेकिन कोर्ट के आदेश के 8 साल बाद भी स्लाॅटर हाउस बनाने के आदेश का पालन नहीं किया जिस वजह से स्लॉटर हाउस का काम अधर है लिहाजा कोर्ट के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।