समूह ग की परीक्षा में आंशिक रूप से दृष्टिबाधितों को मिलेगा सहायक !

प्रदेश की समूह ग की परीक्षा में आंशिक दृस्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के कार्मिक सचिव को बेलेबल वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि छात्रों को सहायक देने के मामले पर पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा सचिव कार्मिक को 18 जून तक जवाब पेश कर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे, साथ ही सरकार से आंशिक दृष्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर स्थिति स्पष्ट करते हुए शासनादेश में संशोधन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज सचिव कार्मिक कोर्ट में पेश नहीं हुए जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने सचिव कार्मिक के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किए हैं।
मामले में देहरादून निवासी लक्ष्मण मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है की वो 75 % दृष्टिहीन हैं और उसको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उसको परीक्षा में ये कहते हुए सहायक नहीं दिया की उनके पास सहायक देने का प्रावधान नहीं है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और आज मामले में सुनवाई करते हुए सचिव कार्मिक को बेलेबल वारंट जारी किया है अब मामले में 26 नवम्बर को सुनवाई होगी।
मामले में देहरादून निवासी लक्ष्मण मेहरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है की वो 75 % दृष्टिहीन हैं और उसको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उसको परीक्षा में ये कहते हुए सहायक नहीं दिया की उनके पास सहायक देने का प्रावधान नहीं है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और आज मामले में सुनवाई करते हुए सचिव कार्मिक को बेलेबल वारंट जारी किया है अब मामले में 26 नवम्बर को सुनवाई होगी।