शिक्षा सचिव के आदेशानुसार अभिभावकों पर जबरन फीस का दबाव ना बनाये स्कूल:उत्तराखंड हाइकोर्ट

हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है कोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नही बनाएगा। केवल आन लाइन क्लास पढ़ाई करने वाले स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते है। अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश देते हुए याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।
आपको बता दे कि देहरादून निवाशी जीपेन्द्र सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है साथ ही जबरन ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है वहीं उत्तराखंड में कई स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था नही है और कई लोगो के पास मोबाइल व अन्य गैजेट नहीं है जिससे कई बच्चे पढ़ाई से वंचित रह पा रहे हैं, लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई के स्थान पर दूरदर्शन के माध्यम से सभी बच्चों की पढ़ाई की जाए।