विधानसभा सचिव पद पर उठाए सवाल

उत्तराखंड विधानसभा सचिव पद पर पुनः नियुक्ति किए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधानसभा सचिव का पद 30 जून 2018 से खाली चला आ रहा है| विधानसभा सचिवालय नियमावली का घोर उल्लंघन है क्योंकि विधानसभा सचिव पद रिक्त होने के बाद 6 माह के अंदर उसको भरा जाना चाहिए| वहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विधानसभा से सेवानिवृत्त जगदीश चंद्र की पुनः 2 जुलाई 2018 को विधानसभा सचिव पद पर पुनर्नियुक्ति कर दी गई जो की विधि कानून के खिलाफ है जो 1 वर्ष के लिए की गई है| क्योंकि उनकी अवधि समाप्त होने वाली है परंतु सरकार द्वारा अभी तक विधानसभा सचिव पद के लिए कोई भी नियुक्ति की कार्रवाई नहीं की जा रही है|इससे लगता है कि सरकार दोबारा जगदीश चंद्र को विधानसभा सचिव पर नियुक्त करने का विचार कर रही है जोकि सचिवालय नियमावली के विरुद्ध है उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए राज्यपाल से मांग करता है कि श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नत कर विधानसभा सचिव की नियुक्ति करें|