लॉक डाउन 4.0 - राज्य सरकारों की मिली पहले के मुकाबले ज़्यादा ताक़त

गृह मंत्रालय द्वारा लॉक डाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गयी है,नए रूप रंग वाले चौथे लॉक डाउन में राज्य सरकारों की ताकते पहले की मुकाबले ज़्यादा बढ़ा दी गयी हैं।अब कौन सा जिला किस ज़ोन में होगा ये राज्य सरकार अब खुद तय कर पायेगी,वही अब जोनों को भी 5 भागो में बांट दिया गया है,रेड,ग्रीन,ओरेंज,बफ़र और कंटेन्मेंट ज़ोन जिसे अब राज्य सरकारें खुद कोरोना संक्रमण मरीजो की तादात के अनुसार तय कर सकेंगी।
चौथे लॉक डाउन में भी पहले की तरह ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य और केंद्रशासित राज्य अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही कोरोना कोविड 19 के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण कर सकेंगे। ये जोन एक जिला या नगर निगम/नगर पालिका या छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-विभाग आदि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया गया है। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन/स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रोकथाम और बफर जोन की पहचान की जाएगी,वहीं कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त नियमों के साथ नियंत्रण जारी रहेगा।कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर चारों ओर बफर जोन रहेगा, यहां कोविड 19 के नए मामले सामने आने की आशंका अधिक रहती है, यहां अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है।
मेट्रो, होटल, स्कूल, रेस्त्रां, मेट्रो रेल सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।
पूरे देश में 31 मई तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी, हालांकि सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दी है,इसे आगे भी प्रोत्साहित भी किया जाएगा।होटल, रेस्त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी, इनमें स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस, सरकारी अफसरों, दूसरे शहरों में फंसे यात्रियों और क्वारंटाइन सेंटर के लिए ली गईं इमारतों के लिए खुलने की छूट होगी। रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट बस डिपो में कैंटीन खोलने की छूट रहेगी।रेस्त्रां में होम डिलीवरी के लिए रसोईघर में खाना बनाने की छूट रहेगी। सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की छूट रहेगी,लेकिन इनमें दर्शकों के जाने पर पाबंदी रहेगी। देश में 31 मई तक सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य ऐसे किसी भी समारोह पर पाबंदी रहेगी, जहां लोगों की भीड़ एकत्र हो , सभी धार्मिक और प्रार्थना करने वाले स्थान सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए बंद रहेंगे, धार्मिक रूप से एकत्रित होने पर भी पाबंदी रहेगी।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों की अनुमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहन और बसें चलाने की छूट दी जाएगी।राज्य के अंदर बसें व अन्य यात्री वाहन चलाने पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें फैसला ले सकेंगी। आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली टूल है, जो COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने में मदद करता है, ये ऐसे लोगों की भी पहचान करता है जिन्हें संक्रमित होने का खतरा होता है।ऑफिस और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल की गई हो। जिलाधिकारियों को व्यक्तियों को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करने के लिए सलाह देने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने के लिए कहा जाना चाहिए,अन्य प्रमुख गाइडलाइंंस भी नए लॉक डाउन का हिस्सा है जिसमें 65 साल से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम आयु के बच्चों का घर पर रहने की सलाह है। अगर आवश्यक काम या स्वास्थ्य संबंधी की कुछ काम हो तो बाहर जाने की छूट मिलेगी।मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकमिर्यों, एंबुलेंस को अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आवाजाही की अनुमति जारी रहेगी। मालवाहक वाहनों, ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति रहेगी। कोई भी राज्य मालवाहक वाहनों या ट्रकों को अंतरराज्यीय आवाजाही से नहीं रोक सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान देश में कोविड 19 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे, इनके तहत फेस मास्क जरूरी रहेगा।सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा, सार्वजनिक स्थलों और ट्रांसपोर्ट के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेगी।शादी समारोह में भी 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी ।वही अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन, गुटका, तंबाकू उत्पाद खाने पर पाबंदी रहेगी। दिशानिर्देशों के तहत कार्यस्थलों (ऑफिस, दुकान व अन्य) में थर्मल स्कैनिंग की सुविधा होनी चाहिए। सभी अंदर और बाहर जाने वाले रास्तों के गेट पर हैंड वॉश या सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखा जाए।सोशल डिस्टेंसिंग की पालन हो,वर्क प्लेस और अन्य संवेदनशील स्थानों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाना चाहिए । स्थानीय प्रशासन यह तय करेगा कि सभी दुकानें तय समय पर खुलें और बंद हों. उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ग्राहकों के बीच 2 गज या छह फीट की दूरी हो, एक बार में पांच से अधिक ग्राहक न मौजूद रहें ।