रुड़की कैंटोमेंट बोर्ड द्वारा पब्लिक रास्ते मे किये गए अतिक्रमण पर हाइकोर्ट हुआ सख्त

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रुड़की कैंटोमेंट बोर्ड द्वारा पब्लिक रास्ते मे किए गए अतिक्रमण याचिका पर सुनवाई करते हुए कैंटोमेंट बोर्ड और ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि रुड़की निवासी धीरज कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैंटोमेंट बोर्ड द्वारा 3 गाँवो को जोड़ने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर आमजन के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे 3 गाँव के 4 हजार लोंगो को मूलभूत सुविधाएं मिलने में बाधा पहुच रही है,जबकि पूर्व में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ग्रामीण रास्ते मे लगाई गई रोक हटाई जाए। अगर रोक लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो कानूनी दायरे में रोक लगाई जा सकती है। याचिका कर्ता ने पब्लिक रास्ते को आम जन के लिए खोलने की मांग की है। ताकि प्रभावित लोगों को परेशानियों का सामना न पड़े।
आपको बता दे कि रुड़की निवासी धीरज कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैंटोमेंट बोर्ड द्वारा 3 गाँवो को जोड़ने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर आमजन के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे 3 गाँव के 4 हजार लोंगो को मूलभूत सुविधाएं मिलने में बाधा पहुच रही है,जबकि पूर्व में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ग्रामीण रास्ते मे लगाई गई रोक हटाई जाए। अगर रोक लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो कानूनी दायरे में रोक लगाई जा सकती है। याचिका कर्ता ने पब्लिक रास्ते को आम जन के लिए खोलने की मांग की है। ताकि प्रभावित लोगों को परेशानियों का सामना न पड़े।